देवरिया के पथरदेवा स्थित आस्था हॉस्पिटल सील के बाद प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी पथरदेवा द्वारा आस्था हॉस्पिटल के प्रबंधक प्रेमनारायण सिंह पर धारा 174, 419, 420, इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट 1956- 15(3) के तहत थाना तरकुलवा में एफआईआर दर्ज कराया था, तरकुलवा थाना प्रभारी ने जांच करते हुए प्रबंधक को गिरफ्तार करतें हुए जेल भेज दिया।

पूरा मामला पथरदेवा स्थित आस्था हॉस्पिटल का है जहां पर 19 मार्च को एक प्रसूता महिला संध्या देवी पत्नी अजय पटेल, ग्राम- मुंडेरा, पोस्ट पाण्डेयपुर थाना – बघौचघाट, देवरिया की आपरेशन के दौरान टाका लगाते समय पिशाब की नली तक सील दी गई थी जिससे उसके शरीर के किडनी, गुर्दा, और भी बाकी के पार्ट खराब होने लगे यह खबर प्रकाश में आते ही हलचल मच गई और सीएमओ देवरिया मिडिया से भागते हुए मामले को दबाने पर लग गए थे लेकिन आग की तरह फैली खबर ऊपर तक पहुंच गई और उसके बाद ऑफिस द्वारा संज्ञान लेते हुए अस्पताल के प्रबंधक प्रेमनारायण सिंह को 21 मार्च को पत्र भेज दिया गया पत्र का जवाब न मिलने पर 24 मार्च को अस्पताल की ओपीडी की मान्यता रद्द कर दी गई । जांच प्रक्रिया चल ही रही थी की 27 मार्च को प्रसूता महिला की मौत हो गई, उसके बाद सीएमओ देवरिया के होश उड़ गए और गठित टीम डा.आर.पी यादव, डा. वाइ.पी. यादव, डा. कार्तिकेय पांडेय, व राय कमलेश्वर श्रीवास्तव (बाबू) द्वारा तत्काल 27 मार्च को ही अस्पताल को सीज कर दिया गया। उसके बाद सीएमओ देवरिया द्वारा अदेशित पथरदेवा के प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी प्रभात रंजन द्वारा तरकुलवा थाने में तहरी देते हुए आस्था हॉस्पिटल के प्रबंधक पर विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। वही स्वास्थ्य विभाग इस हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहाहैं, और मान्यता हमेशा के लिए रद्द करने की प्रक्रिया के साथ आगे की कार्यवाही की जा रही है। देवरिया से दिलीप कुमार कि रिपोर्ट।