देवरिया जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह ने लोकसभा 2024 निर्वाचन प्रक्रिया को निर्विघ्न एवं सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु समस्त जिला स्तरीय एवं अधीनस्थ अधिकारीगण को निर्देशित किया है कि वे लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की समाप्ति तक कोई भी अधिकारी बिना जिलाधिकारी की अनुमति के न तो अवकाश पर जायेंगे और न ही मुख्यालय छोड़ेंगे। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु उन्होंने आगाह किया है। लोक सभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के तहत 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। 01 जून को जनपद में मतदान तथा 04 जून को मतगणना की तिथि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गयी ।
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