देवरिया। जनपद में मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी, देवरिया द्वारा एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है। जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि—जैसे किसी मतदाता की मृत्यु हो जाना, स्थानांतरण के कारण नाम का अन्यत्र शिफ्ट होना, अथवा किसी प्रकार की गलत/अशुद्ध प्रविष्टि—की स्थिति में निर्धारित प्रारूप पर दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है, ताकि पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में सही रूप से दर्ज रहे और अपात्र प्रविष्टियों को समय रहते हटाया जा सके।

विज्ञप्ति के अनुसार, मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां संबंधित बीएलओ, ईआरओ अथवा तहसील कार्यालय में निर्धारित अवधि के भीतर जमा की जा सकती हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि जनपद में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) भी एक दिन में अधिकतम निर्धारित संख्या तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि बीएलए द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर यह शर्त लागू होगी कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आवेदन-पत्र में अंकित विवरणों का सत्यापन किया है तथा उन्हें यह संतुष्टि है कि नाम, पता, आयु, मोबाइल नंबर एवं अन्य विवरण सही हैं।
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प्रशासन की ओर से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों पर नियमानुसार निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक प्रकरण में यह विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से अनुचित रूप से न हटे तथा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न रहे। इस प्रक्रिया के अंतर्गत संबंधित अधिकारी ‘अंडरटेकिंग’ के आधार पर सत्यापन कर आवश्यक संशोधन करेंगे, जिससे मतदाता सूची पूरी तरह अद्यतन और त्रुटिरहित बनाई जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से गलती से हट गया हो या किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे, तो वे निर्धारित अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति अथवा दावा अवश्य प्रस्तुत करें। विज्ञप्ति में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इस सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस प्रक्रिया से अवगत होकर अपने मताधिकार की रक्षा कर सकें। यह विज्ञप्ति जिला निर्वाचन अधिकारी देवरिया द्वारा दिनांक 04 फरवरी 2026 को जारी की गई है और इसे मतदाता सूची के शुद्धिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।
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