देवरिया, 3 नवम्बर। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान (6 नवम्बर, 2025) एवं मतगणना दिवस (14 नवम्बर, 2025) को देखते हुए देवरिया जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध लागू रहेगा। यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी अनुभाग-2, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल द्वारा जारी किया गया है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बिहार प्रदेश के सिवान एवं गोपालगंज जनपदों में होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए, लोक शांति, निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण मतदान की दृष्टि से जनपद देवरिया की बिहार सीमा से तीन किलोमीटर की परिधि में स्थित समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, एफ.एल.-07 भाग एवं ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों को निर्धारित अवधि तक बंद रखा जाएगा।
बिहार विधानसभा चुनाव, शराब बिक्री पर प्रतिबंध
आदेश के अनुसार—
🔹 04 नवम्बर, 2025 की सायं 6:00 बजे से लेकर 06 नवम्बर, 2025 की सायं 6:00 बजे तक (या मतदान समाप्ति तक) सभी संबंधित दुकानों पर बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
🔹 इसी प्रकार मतगणना दिवस 14 नवम्बर, 2025 को भी बिहार सीमा से तीन किलोमीटर की दूरी तक स्थित दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि उक्त अवधि के दौरान कोई भी दुकान खुली पाई जाने पर संबंधित अनुज्ञापी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस अवधि में हुई बंदी के लिए किसी भी प्रकार की छूट या प्रतिफल देय नहीं होगा।
आबकारी विभाग एवं पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि सीमा क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जाए और आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों को सीमावर्ती इलाकों में लगातार गश्त एवं निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा बिक्री या तस्करी की संभावना को समाप्त किया जा सके।
प्रशासन का कहना है कि यह कदम बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने की दिशा में उठाया गया है। बिहार की सीमाओं से सटे देवरिया के इलाकों में पहले भी चुनाव के दौरान शराब की अवैध आवाजाही की घटनाएं सामने आती रही हैं। इस बार प्रशासन ने ऐसी किसी भी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए पूर्व सतर्कता एवं सख्त निगरानी व्यवस्था की है।
सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में संबंधित थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय आबकारी निरीक्षकों के साथ मिलकर संवेदनशील दुकानों और मार्गों की पहचान कर निगरानी बढ़ाएं ताकि चुनाव अवधि में किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न हो।

जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता शांति, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराना है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे शासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना प्रशासन को तुरंत दें ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

amitsrivastav.in Google side पर देवरिया से दिलीप कुमार की रिपोर्ट।
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